सर्पदंश एवं पानी में डूबने से मृत्यु के 2 प्रकरणों में 8 लाख की आर्थिक सहायता कलेक्टर ने की राशि स्वीकृत

Naveen Kumar Latkar
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नवीन कुमार लाटकर / बीजापुर : कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतिका रिषिका मोड़ियम के निकटतम वारिस उनके पिता मोड़ियम राम निवासी ग्राम चिन्ताकोन्टा तहसील उसूर एवं चेकडेम के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में मृतक हरेन्द्र मिच्चा के निकटतम वारिस उनके पिता श्री सुखराम मिच्चा निवासी ग्राम केतुलनार तहसील कुटरू प्रत्येक को 4-4 लाख रूपए कुल 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।
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